बिलासपुर । रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षा से संबन्धित सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है | इसी संदर्भ में मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के अंतर्गत सीएसटी व कुर्ला सेक्शन के मध्य रोड ओवरब्रिज का पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है । इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा ।
👉 दिनांक 24 जनवरी 2025 को हावड़ा से चलने वाली 12870 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी तथा दादर-सीएसएमटी के मध्य रद्द रहेगी।
👉 दिनांक 24 जनवरी 2025 को हावड़ा से चलने वाली 12810 हावड़ा-सीएसएमटी एक्सप्रेस दादर स्टेशन में समाप्त होगी तथा दादर-सीएसएमटी के मध्य रद्द रहेगी।
Month: January 2025
विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस एसी-3 इकॉनमी कोच की अस्थायी सुविधा
बिलासपुर । रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफ़र्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 20807/20808 विशाखापटनम-अमृतसर-विशाखापटनम हीराकुंड एक्सप्रेस में एक एसी-3 इकॉनमी कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है । यह सुविधा गाड़ी संख्या 20807 विशाखापटनम-अमृतसर में 25 से 31 जनवरी 2025 तक तथा गाड़ी संख्या 20808 अमृतसर-विशाखापटनम में 29 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगी 7 इस सुविधा की उपलब्धता से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे ।
झाराडीह समपार वार्षिक मरम्मत: 28 जनवरी को प्रारंभिक बंद
बिलासपुर । रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत खरसिया-झाराडीह स्टेशनों के मध्य किमी 624/07-09 पर स्थित मानव सहित समपार संख्या 316 झाराडीह फाटक को दिनांक 28 जनवरी (मंगलवार) 2025 को सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक वार्षिक मरम्मत कार्य हेतु सडक़ यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
उक्त समपार पर मरम्मत कार्य के दौरान सडक़ यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग खरसिया फाटक से उपलब्ध है।
रेल प्रशासन आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट करता है एवं सहयोग की आशा करता है ।
विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र, उसलापुर का निरीक्षण और 100 वर्षों के विद्युत ट्रैक्शन का शुभारंभ
बिलासपुर। महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तरुण प्रकाश ने आज विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र, उसलापुर का निरीक्षण किया और भारतीय रेलवे में विद्युत ट्रैक्शन के 100 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।
यह केंद्र भारतीय रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, जहां विद्युत इंजन संचालन, रखरखाव, और रेल परिचालन की रीढ़ कहे जाने वाले तथा संरक्षा से जुड़े रेल चालकों एवं परिचालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध संसाधनों और प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने लोको इंस्पेक्टरों के साथ संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, सुझावों और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को लेकर चर्चा की। केंद्र में उपलब्ध आधुनिक सिमुलेटर, प्रायोगिक कक्षाएं और चालकों के लिए बनाए गए बोगी मॉडल का अवलोकन करते हुए उन्होंने इनकी प्रशंसा की और इन्हें और उन्नत बनाने के निर्देश दिए।
तरुण प्रकाश ने प्रशिक्षण केंद्र के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी चर्चा की और इसके विकास के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।
इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा विद्युत ट्रैक्शन के 100 गौरवशाली वर्षों का उत्सव मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। महाप्रबंधक ने कहा कि यह अवसर भारतीय रेलवे के लिए गौरव का क्षण है और इस प्रशिक्षण केंद्र का योगदान इस सफर को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है।
विद्युत लोको प्रशिक्षण केन्द्र उसलापुर में आधुनिक सिमुलेटर उपलब्ध है, जो कि प्रशिक्षणार्थियों को सटीक और वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करने के लिए उच्च तकनीक आधारित हैं। यहां तकनीकी कक्षाएं संचालित होती है, जिसमें विद्युत इंजन संचालन और रखरखाव से जुड़े गहन सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है । यहां प्रशिक्षार्थियों के लिए रेल परिचालन के दौरान संरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है। इसके साथ ही विद्युत लोको प्रशिक्षण केन्द्र उसलापुर प्रशिक्षण केंद्र को स्वच्छता और अनुशासन का आदर्श केंद्र बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है ।
महाप्रबंधक ने कर्मचारियों और प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह केंद्र न केवल तकनीकी दक्षता में सुधार कर रहा है, बल्कि भारतीय रेलवे की संरक्षा और संचालन को मजबूत करने में भी योगदान दे रहा है।
इस अवसर पर आर के तिवारी, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर, एस. के. सोलंकी, प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर राजमल खोईवाल, मंडल रेल प्रबंधक, बिलासपुर उपस्थित थे
निगम पार्षद के लिए दूसरे दिन 2 नामांकन पत्र जमा किए गए
बिलासपुर। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन आज नगर निगम चुनाव के लिए दो पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया । नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 21 से सीमा धृतेश और मधुबाला टंडन ने नामांकन जमा किया है । नाम निर्देशन पत्र 28 जनवरी तक जमा किए जा सकेंगे। वहीं पार्षद पद के चुनाव लड़ने के इच्छुक 40 लोगों ने निक्षेप राशि जमाकर निर्देशन पत्र इश्यू कराए हैं। महापौर पद के लिए 5 लोगों ने नामांकन आवेदन लिए हैं। इनमें रेवती यादव, राजकुमार निषाद खगेश कुमार चंद्राकर प्रमोद नायक श्याम कुमार कश्यप शामिल हैं।
पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष विद्यार्थी योजना: आवेदन आमंत्रण और परीक्षा तिथि
बिलासपुर । पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्र, छात्राओं को वर्ष 2025-26 में राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 23 मार्च 2025 रविवार दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण-पत्र धारक ऐसे प्रतिभावान छात्र, छात्राएं जो छ०ग० में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला में कक्षा पांचवीं में नियमित अध्ययनरत् हो व जिन्होंने कक्षा चौथी की परीक्षा में अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। जिनके पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख, दो लाख पचास हजार से अधिक न हो जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययरत हो, ऐसे विद्यार्थी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेगें। प्रवेश के लिए जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में लिखित परीक्षा 23 मार्च 2025 (रविवार) को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।
राज्य के अंतर्गत छात्र, छात्राएं जिस जिले के मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर) उन्हें उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।
आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं नियमावली की जानकारी संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी द्वारा अध्ययनरत् शाला में आवेदन-पत्र जमा किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 14 फरवरी 2025 शाम पांच बजे तक निर्धारित है।
योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।
रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए राजस्व अधिकारी अधिकृत
बिलासपुर। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने जिला मुख्यालय की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी एवं उप तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।
बिलासपुर जिले में चुनाव के दौरान धारा-163 लागू, घातक अस्त्र-शस्त्र पर रोक
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में लोक परिशांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई, सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।
नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: शासकीय भवनों में राजनीतिक ठहराव पर रोक
बिलासपुर। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से ठहरने या राजनैतिक गतिविधियां करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार किसी राजनैतिक व्यक्ति को भवन की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित राशि जमा कर ठहरने की अनुमति दी जाएगी। ठहरने हेतु नियमानुसार एक रजिस्टर पर व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, ठहरने की वजह और उनके द्वारा जमा की गई राशि का ब्यौरा रखना होगा। व्यक्ति केवल 47 घंटे के लिए ही गेस्ट हाउस, विश्राम भवन एवं सर्किट हाउस पर रूक सकेंगे। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए अपने साथ 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस एवं उच्च विश्राम भवनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ठहरे हों वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को ठहरने हेतु कमरा नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह ध्यान रखा जाए की निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कमरा आरक्षित रखा जाए। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं तो अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।