Gpm : विद्यालयों के प्राचार्यों को यातायात नियमों के कड़ाई से पालन हेतु दिशा-निर्देश

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गौरेला पेंड्रा मरवाही । Gpm : विद्यार्थियों से यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल के प्राचार्यों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी जो दो पहिया वाहन से आते है, उनका ड्रायविंग लायसेन्स एवं पालक की सहमति प्राप्त करें, साथ ही हेलमेट का उपयोग करने हेतु निर्देशित करें। शाला परिसर में वाहनो को एक निश्चित स्थान में क्रमबद्ध रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे परिसर अंदर के विद्यार्थियों को भी चोट लगने की सम्भावना नहीं हो। संस्था में यातायात से संबंधित निर्देशों का फ्लैक्स लगायें एवं प्रार्थना के समय विद्याथियों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु अवगत कराएं। निजी विद्यालयों में जिन वाहनो द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में लाने एवं वापस घर ले जाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। उन वाहन चालको के लायसेंस एवं वाहनों के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति की संस्था में उपलब्धता सुनिश्चित करें। वाहन चालको को स्पष्ट निर्देश दे कि वाहन निर्धारित गति से अधिक गति में नहीं चलाएं एवं वाहन चलातें समय मोबाईल का उपयोग नहीं करें। कलेक्टर ने कहा है कि स्कूल वाहनों से आने वाले विद्यार्थी वाहन की खिड़की से हाथ एवं सिर बाहर नहीं निकालें, इस पर निगरानी रखने के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक को जिम्मेदारी दें।

Lovekesh Singh Dixit
Author: Lovekesh Singh Dixit

Bureau Chief Gaurela Pendra Marwahi Mo. No. +918085565657

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