पंडित जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष विद्यार्थी योजना: आवेदन आमंत्रण और परीक्षा तिथि

बिलासपुर । पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति,जनजाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्र, छात्राओं को वर्ष 2025-26 में राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए 23 मार्च 2025 रविवार दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी।
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थाई जाति प्रमाण-पत्र धारक ऐसे प्रतिभावान छात्र, छात्राएं जो छ०ग० में संचालित किसी मान्यता प्राप्त शाला में कक्षा पांचवीं में नियमित अध्ययनरत् हो व जिन्होंने कक्षा चौथी की परीक्षा में अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो। जिनके पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.50 लाख, दो लाख पचास हजार से अधिक न हो जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययरत हो, ऐसे विद्यार्थी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकेगें। प्रवेश के लिए जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में लिखित परीक्षा 23 मार्च 2025 (रविवार) को दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक आयोजित की जावेगी।
राज्य के अंतर्गत छात्र, छात्राएं जिस जिले के मूल निवासी हो (सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी निवास प्रमाण-पत्र के आधार पर) उन्हें उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी। मूल निवास जिले से भिन्न जिले में किये गये आवेदन मान्य नहीं होंगे।
आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं नियमावली की जानकारी संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी द्वारा अध्ययनरत् शाला में आवेदन-पत्र जमा किया जाना है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 14 फरवरी 2025 शाम पांच बजे तक निर्धारित है।

योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए राजस्व अधिकारी अधिकृत

बिलासपुर। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अंतर्गत रैली, सभा एवं प्रचार वाहनों की अनुमति के लिए जिला कार्यालय में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अवनीश शरण ने इस आशय के आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुपालन में चुनाव प्रचार सभाओं एवं प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने, वाहनों की अनुमति देने जिला मुख्यालय की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभागीय मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी एवं उप तहसील मुख्यालयों की नगर पालिका क्षेत्र हेतु अतिरिक्त तहसीदार, नायब तहसीदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बिलासपुर जिले में चुनाव के दौरान धारा-163 लागू, घातक अस्त्र-शस्त्र पर रोक

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अवनीश शरण द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में लोक परिशांति बनाए रखने एवं निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने अन्य उपायों के साथ साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया हैः- बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई, सम्यक रूप से संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: शासकीय भवनों में राजनीतिक ठहराव पर रोक

बिलासपुर। नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  अवनीश शरण ने नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि तक कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि को शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, छत्तीसगढ़ भवन आदि में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से ठहरने या राजनैतिक गतिविधियां करने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश के अनुसार किसी राजनैतिक व्यक्ति को भवन की आवश्यकता है तो उसे निर्धारित राशि जमा कर ठहरने की अनुमति दी जाएगी। ठहरने हेतु नियमानुसार एक रजिस्टर पर व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पता, ठहरने की वजह और उनके द्वारा जमा की गई राशि का ब्यौरा रखना होगा। व्यक्ति केवल 47 घंटे के लिए ही गेस्ट हाउस, विश्राम भवन एवं सर्किट हाउस पर रूक सकेंगे। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए अपने साथ 3 से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। जिन विश्राम भवनों, गेस्ट हाउस एवं उच्च विश्राम भवनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक ठहरे हों वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को ठहरने हेतु कमरा नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि यह ध्यान रखा जाए की निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण, प्रेक्षक आदि के लिए सदैव कमरा आरक्षित रखा जाए। इसके उपरांत यदि कक्ष उपलब्ध रहते हैं तो अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार आबंटित किये जा सकते हैं। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

मल्हार पुलिस ने की 7 वारंट तामील, 5 गिरफ्तार

बिलासपुर। चौकी मल्हार, थाना मस्तूरी पुलिस ने आगामी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों के मद्देनजर 5 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह के निर्देश पर चौकी प्रभारी ओंकारधार दिवान के नेतृत्व में टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में गिरफ्तार किए गए वारंटियों में राम प्यारे साहु, करन धीवर, कमलेश जांगड़े, विशाल सूर्यवंशी और किशोर वारंटी शामिल हैं। इसके साथ ही दो मृत वारंटियों, हरत कुमार डहरिया और देवानंद टंडन के मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। इस पूरी कार्रवाई में चौकी मल्हार पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा और संबंधित मामलों में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

“छत्तीसगढ़ की इरज़ा कुरैशी: जागरूकता की मिसाल और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमानों की धनी”

बिलासपुर। बिलासपुर शहर में व्यापार विहार स्थित नगर निगम कॉलोनी में रहने वाले कुरैशी परिवार की नहीं बच्ची के नाम एक से बढ़कर अवॉर्ड दर्ज है। इस कीर्तिमानी बच्ची के नाम पर तमाम तरह के शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रमाण के साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी दर्ज हैं। दरअसल यह पूरा मामला परिवार की जागरूकता का है। जब इंसान चाह लेता है तो शासन की तमाम योजनाओ का लाभ उन्हें मिल जाता है। मगर आज के समय में या तो लोगों को योजना की जानकारी नहीं होती है या फिर जानकारी होने के बाद भी लोग उसका फायदा उठाना नहीं चाहते है। महाराणा प्रताप चौक के पास रहने वाले आर्किटेक्ट पिता अलफरहान और माता स्वालेहा कुरैशी ने गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर अपनी जागरूकता का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि अपनी एक वर्षीय बेटी इरजा कुरैशी को शासन की कमोबेश सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया है। कम उम्र में बच्चों को जो योजनाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं लगभग सभी की सभी का इस परिवार ने लाभ लेकर जागरूक परिवार होने का प्रमाण दिया है। आधार कार्ड से लेकर जन्म प्रमाण पत्र,सुकन्या समृद्धि योजना,पासपोर्ट,आंगनबाड़ी योजना,पेन कार्ड जैसे लगभग 42 प्रकार के प्रमाणपत्र की यह बच्ची धारक है। बिलासपुर शहर की नन्ही सी इस बेटी को सात आठ माह से ही योजनाओं का लाभ मिलने लगा था। जन्म के एक साल के भीतर छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ की बेटी होने का गौरव हासिल किया है। आज इस कठिन दौर में जागरूकता के अभाव में जहां लोग दैनंदिनी समस्याओं से जूझते हुए जीवन यापन करते हैं वहीं शासन विभिन्न योजनाओं का संचालन कर आम जनता को सहयोग करने का प्रयास करता है,मगर जानकारी के अभाव में लोगों का यहां तक पहुंच पाना अत्यंत दुर्लभ रास्ते से होकर गुजरने जैसा है। इस बेटी के नाम से बिलासपुर छत्तीसगढ़ का नाम विश्वस्तरीय जन जागरूकता के रूप में जाना जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर जीवन के प्रारंभ में ही तीन विश्व रिकॉर्ड बुक में इसका अपना जुड़ चुका है। जंपिंग के मामले में भी उसने रिकॉर्ड काम किया है 1 मिनट में 102 बार जंपिंग कर बच्ची ने पिछले 72 बार के जंपिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। इसी तरह विभिन्न पहचान पत्रों में 42 तरह के पहचान पत्र जो शासन द्वारा प्रदान किए जाते हैं इस बच्ची के नाम पर दर्ज हैं। 42 तरह के प्रमाण पत्र बनवाकर परिवार ने इस छोटी सी उम्र में इसका विश्व कीर्तिमान बनवा दिया है। इस तरह का रिकॉर्ड पुराने किसी बच्चे के नाम पर 27 प्रमाण पत्रों का था जिसे पीछे छोड़कर इस बच्चे के नाम पर 42 प्रमाण पत्र होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। विभिन्न संस्थाओं से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर से जांच कर प्रमाण पत्र मेडल प्रदान किया जाता है एक ही संस्था से कम से कम 10 इनाम इसे दिया गया है, जिसे घर पर जाकर अवलोकन किया जा सकता है। कलाम इंटरनेशनल विश्व स्तरीय बैच, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, कप,जर्सी, पहचान पत्र प्रदान किया गया है। इरजा के नाम पर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड आफ इंडिया, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटरनल, ज़खी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड,चेतन बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड,इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, किंग बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे तमाम रिकॉर्ड पर इसका नाम दर्ज है। गूगल में भी इरज़ा कुरैशी लिखने पर इनकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाती है।

शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को उठाना चाहिए

बच्ची के दादा फरीद कुरैशी और दादी आशिया कुरैशी ने खुशी जताते हुए कहा कि बच्ची का पूरा परिवार जागरूक परिवार है,इसलिए उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उसे दिलाने में अपना योगदान दिया है। इसी तरह तमाम लोग भी अगर शासन की इतनी सारी योजनाएं हैं उसका लाभ ले लें तो शासन की स्कीम सफल हो जाएगी। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकार कर्तव्य के साथ-साथ शासन की योजनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए और उसका लाभ लेकर शासन के नेक मकसद में अपना हाथ बटाना चाहिए।

भूरकुंडा तालाब के पास फरसा लहराने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर। पचपेड़ी पुलिस ने भूरकुंडा तालाब के पास धारदार फरसा लहराकर लोगों को डरा-धमका रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के कब्जे से धारदार फरसा बरामद कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को 23 जनवरी 2025 को सूचना मिली कि भूरकुंडा तालाब के पास एक व्यक्ति लोहे का फरसा लहराते हुए राहगीरों को भयभीत कर रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशानुसार क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार और सीएसपी सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में पचपेड़ी थाना प्रभारी श्रवण कुमार टंडन के नेतृत्व में टीम ने तत्काल कार्रवाई की।

मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी सोन साय साहू (उम्र 45 वर्ष), निवासी भुरकुंडा, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धारदार फरसा बरामद किया गया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी श्रवण कुमार टंडन, प्रधान आरक्षक हरेंद्र खुटे, आरक्षक प्रीतम मरावी और आरक्षक सुखदेव मंड्रे का विशेष योगदान रहा। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।

जूना बिलासपुर में धारदार चाकू से लोगों को डराने वाला गिरफ्तार

बिलासपुर। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने जूना बिलासपुर स्थित साव धर्मशाला के पास धारदार चाकू से लोगों को डराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया।

22 जनवरी 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि देवेंद्र इंगले नाम का व्यक्ति गोंडपारा जूना बिलासपुर में धारदार चाकू लेकर आने-जाने वालों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस ने तत्काल दबिश देकर आरोपी देवेंद्र इंगले (उम्र 22 वर्ष) को साव धर्मशाला के पास से पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पास से धारदार लोहे का चाकू बरामद किया गया। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए जाने पर आरोपी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

आरोपी पर धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विवेके कुमार पांडेय, उपनिरीक्षक सीता साहू, और आरक्षक गोकुल जांगड़े, नुरुल कादिर व धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर जागरूकता बढ़ी है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन: तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई

बिलासपुर। तोरवा पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

22 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि छाबड़ा पैलेस के सामने बिना अनुमति के वाहन क्रमांक CG-22, AD-7725 में तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि डीजे की तेज आवाज से स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही थी।

पुलिस ने आरोपी कृष्ण उर्फ लाला पटेल (उम्र 25 वर्ष), निवासी चांटीडीह रपटा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर वाहन और स्पीकर को जब्त कर लिया। आरोपी पर धारा 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद सबद्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

गणतंत्र दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल करेंगे ध्वजारोहण

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को जिले के प्रभारी मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। गणतंत्र दिवस का मुख्य समरोह गुरुकुल खेल परिसर पेंड्रारोड में अयोजित होगा। गणतंत्र दिवस मनाए जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए गरिमामय गणतंत्र दिवस आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।