बिलासपुर। तोरवा पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाने वाले के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
22 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि छाबड़ा पैलेस के सामने बिना अनुमति के वाहन क्रमांक CG-22, AD-7725 में तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि डीजे की तेज आवाज से स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही थी।
पुलिस ने आरोपी कृष्ण उर्फ लाला पटेल (उम्र 25 वर्ष), निवासी चांटीडीह रपटा, थाना सरकंडा, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर वाहन और स्पीकर को जब्त कर लिया। आरोपी पर धारा 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद सबद्रा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।