
पुलिस के अनुसार, घटना के दिन स्नेहिल गुप्ता अपनी माता वंदना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड काले रंग की ब्रेज़ा कार (CG-XX-XXXX) को शराब के नशे में तेज गति से चला रहा था। वह पेंड्रा से ग्राम सेवरा की ओर जा रहा था, जब उसने लापरवाही से वाहन चलाते हुए दो मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को यह जानकारी थी कि नशे में वाहन चलाने से हादसा हो सकता है, फिर भी उसने तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पेंड्रा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। आरोपी स्नेहिल गुप्ता को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य गैर-जमानतीय धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, स्नेहिल गुप्ता मरवाही का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ पिछले दो वर्षों में मारपीट, सट्टा एक्ट जैसे छह मामले दर्ज हैं। आदतन अपराधी होने के कारण मरवाही पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। पेंड्रा थाना प्रभारी ने कहा, “यह एक अत्यंत दुखद घटना है। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरा है। हमने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती से निगरानी की जाएगी।” इस हादसे ने स्थानीय लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया है। मृतकों के परिजनों ने कठोर सजा की मांग की है। स्थानीय निवासियों ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ और सख्त कानून लागू करने की अपील की है।