2013 के बाद नियुक्त लिपिकों से वेतन वसूली पर रोक

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बिलासपुर। कंप्यूटर योग्यता के नाम पर लिपिकों से की जा रही वेतन वसूली के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। WPS No. 9471/2023, श्रवण कुमार सिंह बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले में कोर्ट ने 13 मई 2019 के वसूली आदेश को निरस्त कर नियमित वेतनमान बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने नियुक्ति आदेश में “/” का अर्थ “या” माना और याचिकाकर्ता के पास नियुक्ति से पहले कंप्यूटर डिप्लोमा होने के आधार पर नियमित वेतनमान को वैध माना। साथ ही तीन माह में ग्रेड-2 में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

लिपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने इसे कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला बताते हुए कहा कि आदेश से समान परिस्थितियों वाले प्रदेश के अन्य लिपिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

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