बिलासपुर। तहसील सकरी के ग्राम सकर्रा को उपतहसील का दर्जा दे दिया गया है। कलेक्टर कार्यालय, बिलासपुर (भू-अभिलेख शाखा) से 24 फरवरी 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार लिया गया है। इस फैसले से ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को अपने जरूरी सरकारी कार्यों के लिए दूर तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
प्रशासन ने ग्राम सकर्रा को उपतहसील घोषित करने के साथ ही यहां लिंक कोर्ट और राजस्व कोर्ट की स्थापना का भी आदेश दिया है। इससे ग्रामीणों के भूमि अभिलेख, नामांतरण, राजस्व मामलों और अन्य प्रशासनिक कार्यों का निपटारा उपतहसील स्तर पर ही हो सकेगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी यह निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक और अधिक प्रभावी होगी।
उपतहसील सकर्रा में तहसील सकरी के अंतर्गत आने वाले 25 ग्रामों को शामिल किया गया है। अमसेना राजस्व निरीक्षक मंडल के सात पटवारी हल्का क्रमांक 33 से 39 के तहत आने वाले ग्रामों में कोड़ापुरी, मेड़पार बाजार, सकेती, सांवाताल, कुरेली, केकराड़, ठाकुरकांपा, खजुरी, मुरू, पथराली, बुटेना, कबराकांपा, खरकेना, मेड़पार (छोटा), डिघोरा, छतौना, बोड़सरा पाली, अमसेना, बेलमुंडी, सकर्रा, कोपरा, सिधिरी, उड़ेला और सरसेनी शामिल हैं।
नवगठित उपतहसील सकर्रा की सीमाओं का निर्धारण उत्तर में तहसील तखतपुर, दक्षिण में तहसील बिल्हा, पूर्व में तहसील सकरी और पश्चिम में तहसील पथरिया, जिला मुंगेली के रूप में किया गया है। आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
प्रशासन का मानना है कि उपतहसील के गठन से न केवल ग्रामीणों के कामकाज आसान होंगे, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक मजबूत और प्रभावी होगी। इसके अलावा, तहसील सकरी का प्रशासनिक भार भी कम होगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।