बिलासपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्के आवास उपलब्ध कराना है। योजना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक की वृद्धि की गई है।
पात्रता के मानदंड निम्नलिखित हैं:
1. परिवार के पास मोटर चालित वाहन या मशीनरी नहीं होनी चाहिए।
2. ₹50,000 से अधिक के कर्ज वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक अयोग्य होंगे।
3. सरकारी कर्मचारी और करदाता परिवार योजना से बाहर होंगे।
4. व्यवसायिक परिवार, 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले, और जिनके पास 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है।
योजना के तहत सभी पात्र परिवारों का सर्वेक्षण तकनीकी सहायकों और ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन पर किया जाएगा।
सर्वेक्षण के दौरान पात्र परिवार योजना से वंचित होने पर संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए जनपद और पंचायत अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।